Prohibited Content Law सोशल मीडिया के इस अंधी दौड़ में अक्सर हम जाने अनजाने ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ा देते है जिसका बड़ा नुक्सान हो सकता है। रील्स हों या शार्ट वीडियोज़ , आपको हिंसक, वल्गर , न्यूडिटी और अब्यूज़िंग मेटेरियल्स व्हाट्सअप एफबी , इंस्टा और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तैरती मिल ही जाएगी इसको देखने , लाइक कमेंट या शेयर करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इस भीड़ में लोग बहुत सी आपत्तिजनक चीजों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं. वह भूल जाते हैं कि इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं. इसलिए आपको कुछ खास तरह की वीडियो को फोन में नहीं रखना चाहिए. नहीं तो आपको जेल तक हो सकती है.
महिला अपराध को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक वीडियो Prohibited Mobile Content
आजकल सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ भी वीडियो मिलती है. तो वह अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में बिना कुछ सोच शेयर कर देते हैं. वह यह भी नहीं सोचते कि क्या यह वीडियो शेयर की जानी चाहिए या नहीं. जिन लोगों के पास ऐसे वीडियो पहुंचते हैं वह लोग भी इन्हें देखने के बाद फोन में रख लेते. हम बात कर रहे हैं उन वीडियो की जिनमें महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है. उनका शोषण होता है. आपत्तिजनक हालत में उनकी वीडियो बनाई जाती है. इस प्रकार की वीडियो को न सिर्फ बनना ही जुर्म है. बल्कि शेयर करना भी जुर्म है और फोन में रखना भी जुर्म है. इसलिए अगर आपको ऐसी कोई वीडियो शेयर करता है तो आप उसे तुरंत डिलीट करें. नहीं तो फिर आईपीसी सेक्शन 292 के तहत आपको सजा मिल सकती है.
देंगे भड़काने वाले या सामाजिक भेदभाव बढ़ाने वाले वीडियो
साल 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे. भारत में दंगों का एक इतिहास रहा है. सोशल मीडिया के इस दौर में अब घर बैठे भी लोग दंगे फैलान में मदद कर देते हैं. अगर आपके फोन पर कोई ऐसी चीज आती है. जिससे सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा मिलता है. उसे आप आगे शेयर कर देते हैं और वह चीज धीरे-धीरे बहुत से लोगों में फैल जाती है. तो यह करना जुर्म है. अगर आप ऐसा करते हो पाए जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसलिए इस प्रकार का कोई वीडियो या आपको कहीं मिलता है तो उससे बचें. अगर आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करता है तो ऐसा है वीडियो को तुरंत डिलीट करें. वरना आईपीसी की धारा 153 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है..
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