Paid holiday on Voting Day मतदान सबसे बड़ा अधिकार है और आप इससे वंचित न रह जाएँ लिहाज़ा सरकार ने बड़ा फैसला किया है जो आपको फायदा भी देगा और अधिकार को इस्तेमाल करने का समय भी देगा क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा लिहाज़ा न छुट्टी लेने की टेंशन न सेलेरी कटने का डर , क्या है पूरी खबर पढ़ लीजिये
19 अप्रैल को सरकारी-प्राइवेट सभी कर्मचारियों की सवेतन छुट्टी Paid holiday on Voting Day
प्रदेश में मतदाता अधिक से अधिक वोटिंग कर सकें इसके लिए मतदान के दिन उत्तराखंड में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। चुनाव आयोग की ये हर मुमकिन कोशिश है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कई सुविधाएं दी हैं। चुनाव आयोग ने इस बार लोक सभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की भी व्यवस्था की है। साथ ही चुनाव आयोग ने वोटिंग वाले दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहने संबंधी निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश का ऐलान किया गया है।
सरकार ने उद्योगों संगठनों को भी निर्देश दिए
सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड शासन से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त समेत सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर ये निर्देश दिए हैं। पत्र में सभी उद्योगों में संगठन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अवकाश देना सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा संख्या में कर्मचारी, श्रमिक और मजदूर लोकतंत्र के पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं।
बेफिक्र रहिये नहीं कटेगी तनख्वाह
दरअसल, निजी संस्थाओं में काम करने वाले और डेली वजेस पर काम करने वाले बहुत से वोटर्स पैसे कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आदेश जारी किये है। राज्य समीक्षा का अपने पाठकों से भी निवेदन है कि वे सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
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