Nainital Police अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं क्योंकि अब उत्तराखंड पुलिस की नज़र आपके समारोह पर भी रहेगी , मस्ती मस्ती में हर्ष फायरिंग , देर रात तक डीजे पर डांस और बेहूदा पार्किंग से आम लोगों के लिए समस्या खड़ी की तो मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा अब इस मामले में सख्त नज़र आ रहे हैं। उनके निर्देश पर पुलिस टीम ने शहर के कई बैंक्वेट हॉलों का निरीक्षण किया और नियमों की अनदेखी करने पर 15 संचालकों को नोटिस जारी किया है।
पुलिस ने बैंक्वेट हॉलों का निरीक्षण किया Nainital Police
आपको बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश यादव, थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता एवं चौकी प्रभारियों, मय पुलिस टीम के साथ पूर्व में एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा शहर में संचालित विभिन्न बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैड बाजा के संचालकों के साथ हुई मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देशो के पालन सम्बंधित जांच की गई और बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैंकट हाल में जाकर निरीक्षण किया ।
चेकिंग के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस तामील कराए गए तथा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस के अनुसार यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
नैनीताल पुलिस के पढ़िए क्या है नियम और सलाह —-
1. वाहन पार्किंग व्यवस्था: विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंक्वेट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए। सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित।
2. डीजे और साउंड ट्राली पर प्रतिबंध: रात 10 बजे के बाद DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध।
3. सूचना देना अनिवार्य: शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य।
4. सीसीटीवी और सुरक्षा उपाय: बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. कर्मचारी सत्यापन: सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
6. हर्ष फायरिंग और अग्निशमन सुरक्षा: हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य।
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