Garlic Case लहसुन, जिसे आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में इसे सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह सब्जी परिवार का सदस्य है जिसमें प्याज, लीक और शैलोट्स शामिल हैं। हालांकि, इसके मजबूत स्वाद और खाना पकाने में अक्सर इस्तेमाल किए जाने के तरीके के कारण, लहसुन को अक्सर पाक संदर्भों में मसाले के रूप में माना जाता है।
लहसुन सब्जी है, न कि मसाला – कोर्ट Garlic Case
जी हाँ मसाला बताते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिजीवन बेंच ने हर रसोई के लिए अहम लहसुन को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट का कहना है कि लहसुन को सब्जी और मसाले.. दोनों के बाजार में बेचा जा सकता है. हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला देते हुए किसानों, व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के विवाद को सुलझा दिया, जिसके बाद से अब यह तय हो जाएगा कि लहसुन को किस प्रदेश के किन बाजारों में बेजा जाएगा. अदालत ने फैसला दिया कि लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जा सकता है, जिससे इसके व्यापार पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे और किसानों और विक्रेताओं दोनों को लाभ होगा. बेंच का कहना है कि दोनों बाजारों में लहसुन के बिकने से किसानों को फायदा होगा.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने लहसुन को सब्जी के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला सुनाया है, जिससे इसे सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जा सकेगा। इस फैसले से किसानों और विक्रेताओं को लहसुन बेचने के लिए अधिक बाजार विकल्प उपलब्ध होने से लाभ होगा। पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फरवरी 2017 के आदेश को बहाल कर दिया।
मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 2015 में एक प्रस्ताव पारित कर प्याज को सब्ज़ी की श्रेणी में शामिल कर दिया था। हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके तुरंत बाद कृषि विभाग ने उस आदेश को रद्द कर दिया और प्याज को मसाले की श्रेणी में शामिल कर दिया। इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1972 का हवाला दिया गया।अदालत ने अब 2017 के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि लहसुन एक सब्जी है क्योंकि यह एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है।